News Bee: (BhoolChook Maaf OTT Release) बंबई उच्च न्यायालय ने राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ सप्ताह तक किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या अन्य मंच पर प्रदर्शित करने से अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने अंतरिम राहत के रूप में पारित किया। ( BhoolChook Maaf OTT Release)

BhoolChook Maf Ott Release: मुंबई हाई कोर्ट का आदेश
फिल्म निर्माता मैडॉक फिल्म्स ने पहले फिल्म को 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज करने का वादा किया था। इसके लिए 6 मई को पीवीआर आईनॉक्स के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज के बाद आठ सप्ताह तक इसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
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Bhool Chook Maaf OTT release : 16 मई को रिलीज हो गई थी फ़िल्म
हालांकि, निर्माता समूह ने अचानक 16 मई को फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने की घोषणा कर दी, जिससे पीवीआर आईनॉक्स ने इसे अनुबंध का उल्लंघन बताते हुए अदालत का रुख किया। पीवीआर आईनॉक्स के वकील दिनयार मदोन ने दलील दी कि कंपनी ने फिल्म का प्रचार किया, स्क्रीन आरक्षित की और ग्राहकों को टिकट बेचे, लेकिन अंतिम समय पर फिल्म की सिनेमाघर रिलीज रद्द कर दी गई, जिससे उसकी साख पर असर पड़ा। मैडॉक फिल्म्स के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि आठ सप्ताह की रिलीज स्थगन शर्त केवल तब लागू होती है जब फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो।
इस पर अदालत ने कहा कि पीवीआर आईनॉक्स ने अपनी ओर से सभी जिम्मेदारियों को निभाया और अंतिम समय पर समझौता तोड़ना अनुचित है। कोर्ट ने फिल्म की ओटीटी या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज पर तब तक रोक लगाई है जब तक कि यह सिनेमाघरों में रिलीज के आठ सप्ताह पूरे न कर ले। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की गई है, और अदालत ने मैडॉक फिल्म्स को तब तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।