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कोवाली में तालाब में नहाने गई किशोरी का अपहरण कर रेप करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद


न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : कोवाली इलाके में तालाब में नहाने गई 14 वर्षीय किशोरी का पहलवान नामक युवक ने अपहरण कर लिया था। घटना 5 मई साल 2019 की है। किशोरी का अपहरण कर पहलवान अपने मामा के घर ले गया और 4 दिन तक लगातार उसके साथ रेप किया था। इसके पहले भी पहलवान ने किशोरी का अपहरण कर लिया था और मामा के घर रखा था। वापस पिता के घर भेजा था और धमकी दी थी कि अगर थाने में शिकायत की तो हत्या कर देंगे। इस मामले में किशोरी के पिता के बयान पर कोवाली थाना में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पहलवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में मंगलवार को एडीजे वन विशेष पोक्सो न्यायाधीश संजय उपाध्याय की अदालत ने दोषी पाए गए पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह उम्र कैद की सजा मृत्यु पर्यंत है। इसके अलावा पहलवान पर ₹10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस मामले में जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही अदालत की तरफ से डीएलएसए को पीड़िता को मुआवजा देने के लिए लिखा गया है।
बहरागोड़ा में स्कूल से किशोरी का अपहरण करने के मामले में दोषी को 25 साल की सजा
बहरागोड़ा में एक किशोरी को स्कूल से अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद आरोपी सुमन प्रधान उसे अपने मौसी के घर ले गया और तीन बार रेप किया था। पुलिस ने किशोरी को सुमन प्रधान के मौसी के घर से बरामद किया था। पीड़िता ने बताया कि सुमन प्रधान ने उसके बाद साथ तीन बार रेप किया। सुमन प्रधान मास्क लगाए हुए था। इसलिए वह उसको नहीं पहचान सकी। इस मामले में 8 लोगों की गवाही हुई है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर सुमन प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में भी फैसला आ गया है। डीजे एक विशेष पोक्सो अदालत के एडीजे वन संजय उपाध्याय की अदालत ने दोषी सुमन प्रधान को 25 साल की सजा और 30 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा धारा 363 के तहत 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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