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जुगसलाई इलाके में सार्वजनिक स्थल पर पेशाब किया तो हवालात में कटेगी रात, जुर्माना अलग से

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : जुगसलाई इलाके में सार्वजनिक स्थल पर पेशाब करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शौच करते या पेशाब करते पाए जाने पर आईपीसी की धारा 269, 270 और 336 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सार्वजनिक स्थल पर पेशाब या शौच करते पाए जाएंगे। उनकी रात हवालात में कट सकती है। यही नहीं उन पर ₹500 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। एसडीओ पीयुष सिन्हा के निर्देश पर शनिवार को जुगसलाई नगर परिषद के कर्मचारियों ने लोगों को इस नियम और सजा से अवगत कराया। इस दौरान 7 लोग सार्वजनिक स्थल पर पेशाब करते पकड़े गए। इन्हें नियमों में ढील देते हुए साढ़े 700 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। लेकिन, हिदायत दी गई है कि अब आगे से अगर सार्वजनिक स्थल पर पेशाब करते पकड़े गए तो ₹500 से कम जुर्माना नहीं होगा। यही नहीं आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत आरोपी की रात हवालात में कटेगी।
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