न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : अदालत का आदेश नहीं मानने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मालियाज की अदालत ने मंगलवार को मानगो के थाना प्रभारी को शो काज नोटिस जारी की है। कोर्ट ने व्यवसायिक वाहन रिलीज करने का आदेश दिया था। इसकी अवहेलना की गई है। थाना प्रभारी को जल्द नोटिस का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने थाना प्रभारी से पूछा है कि उनके आदेश के बाद भी व्यवसायिक वाहन को क्यों रिलीज नहीं किया गया। याचिकाकर्ता जुगसलाई के महतो पाड़ा रोड के रहने वाले फिरोज आलम की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जाहिद इकबाल ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में बताया है कि मानगो पुलिस ने कुछ दिन पहले गोवंश पशु को ले जाते एक टाटा मैजिक वाहन को जप्त किया था। आरोप था कि मांस के व्यापार के लिए प्रतिबंधित गोवंश के पशु को स्लाटर हाउस ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया था। वाहन के मालिक फिरोज आलम को पुलिस ने बुलवाया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। फिरोज आलम को कोर्ट से बेल मिल गई थी। इसके बाद वाहन को रिलीज करने के लिए पिटीशन दाखिल की गई थी। कोर्ट ने वाहन को रिलीज करने का आदेश जारी किया।आरोप है कि कोर्ट के आदेश को लेकर जब वाहन मालिक फिरोज आलम थाने गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। थाना प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने रिलीज़ आर्डर ले लिया और वाहन मालिक को थाने से भाग जाने और दोबारा नहीं आने को भी कहा था।
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