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26 जनवरी को दुमका से शुरू होगी लाभुकों को सस्ता पेट्रोल देने की योजना

26 जनवरी को दुमका से शुरू होगी लाभुकों को सस्ता पेट्रोल देने की योजना
चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन करेंगे पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरूआत
– प्रत्येक माह 10 लीटर पेट्रोल पर मिलेगी 250 रुपए की राहत
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची :

झारखंड के वैसे लाभुक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के कार्डधारक हैं। उन्हें 26 जनवरी से पेट्रोल की वर्तमान कीमत पर 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सीडी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। इधर, इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 19 जनवरी को इस योजना को संचालित करने के लिए संबंधित एप की लांचिंग रांची से की जाएगी। दुमका जिला प्रशासन की ओर से 26 जनवरी को अधिक से अधिक लाभुकों को इस योजना से जोड़ने की पहल तेज कर दी गई है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग और जिला परिवहन विभाग को तय प्राविधानों के अनुरूप तैयारी करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त के स्तर से इस मामले में 19 जनवरी को दोबारा समीक्षा की जाएगी और एप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
कई माध्यमों से गुजरने के बाद अनुमोदित होगा आवेदन
मोबाइल एप के जरिए किए गए आवेदन का सत्यापन सबसे पहले जिला परिवहन पदाधिकारी के लागिन से किया जाएगा। डीटीओ वाहन की संख्या के आधार पर लाभुक का सत्यापन करेंगे। इसके यह जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लागिन में चला जाएगा। यहां से सत्यापन के बाद यह अनुमोदन के लिए उपायुक्त के लागिन में जाएगा जहां से स्वीकृति मिलने के बाद लाभुक के खाते में 250 रुपये जमा होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में उपायुक्त की स्वीकृति के उपरांत जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से विपत्र कोषागार में भेजा जाएगा। कोषागार विपत्र पारित कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट सिस्टम खाता में संपूर्ण राशि हस्तांरित की जाएगी। फिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से पीएफएमएस लागिन से लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभुक के आधर सिडेड बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। यदि आवेदक के आधार से बैंक खाता सिडेड नहीं है तो राशन कार्ड सिडेड बैंक खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी।
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यह है योजना के लाभुकों के लिए तय प्राविधानो
– लाभुक राष्ट्रीय व राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभुक हो।

– राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित हो।

– आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक खाता व मोबाइल संख्या अद्यतन हो।

– आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।

– वाहन का निबंधन झारखंड में होना चाहिए।
– आवेदक को योजना के लाभ के लिए मोबाइल एप के जरिए आवेदन करना होगा।

– आवेदक के आधार सिडेड मोबाइल पर ही ओटीपी जाएगा।

– ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में नाम चयन कर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा।
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पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत 26 जनवरी को दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन के स्तर से तय प्राविधानों के तहत तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिक से अधिक वाजिब लाभुकों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
रविशंकर शुक्ला, उपायुक्त, दुमका

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