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दुष्कर्म के अभियुक्त पुलिस जवान राउत किस्कू को 20 साल की सजा

दुष्कर्म के अभियुक्त पुलिस जवान राउत किस्कू को 20 साल की सजा

न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची:
रांची के अपर न्यायायुक्त अनिल कुमार पांडे की अदालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियुक्त पुलिस जवान राउत किस्कू को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने उसे अतिरिक्त एक साल जेल में रहना होगा। अभियुक्त राउत सिंकू गुमला का रहने वाला है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने कांके थाना में 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता और अभियुक्त पहले से परिचित थे और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। जब पीड़िता को पता चला कि पुलिस जवान राउत किस्कू ने शादी कर लिया तो और उससे दूरी बना ली। रांची में रहकर बीएयू के विकास भवन में काम करने लगी। लेकिन पुलिस जवान उसका पीछा करता रहा। जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ ड्यूटी से लौट रही थी, तभी अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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