अपर बाजार के 17 दुकानों को 72 घंटे में सील करने का नोटिस
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची: नगर आयुक्त ने अपर बाजार के वैसे भवन मालिक जिनके ऊपर अवैध निर्माण का केस दर्ज किया गया था और जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रिब्यूनल में अपील की है। उनके भवनों को 72 घंटे के अंदर सील करने का आदेश दिया है। क्योंकि, ट्रिब्यूनल से भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है। नगर आयुक्त के निर्देश के बाद ऐसे भवन मालिकों को शुक्रवार की शाम नोटिस थमाया गया। इंफोर्समेंट अफसरों की टीम में अप्पर बाजार के दिन बंधु लेन, सुनार पट्टी सहित अन्य गली में स्थित कपड़ा, ज्वेलरी, बर्तन दुकानदारों को नोटिस थमाते हुए 72 घंटे में खाली करने के लिए कहा है। निर्धारित अवधि में दुकान खाली नहीं होती है तो निगम उसे बलपूर्वक सील करेगा।