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पूर्वी सिंहभूम जिले में भी 26 जनवरी से शुरू होगी पेट्रोल सब्सिडी योजना डीसी ने जारी किया आदेश

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : झारखण्ड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्य के एनएफएसए ( नेशनल फीड सिक्योरिटी एक्ट ) अथवा जेएसएफएसएस ( झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम) के राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग के लिए पेट्रोल में सब्सिडी दिया जाना है। इस योजना के पूर्वी सिंहभूम जिले में सफल क्रियान्यवयन के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में अगले 7 दिनों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवेदक मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन करेंगे।
उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से सभी प्रखंडो के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने-अपने प्रखण्ड अन्तर्गत अधिक से अधिक आवेदकों का मोबाईल एप के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे ताकि, पंजीकरण के पश्चात लाभुक एप के माध्यम से सब्सिडी हेतु दावा कर सकें। साथ ही सभी पंजीकृत सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
आवेदन हेतु अर्हता
1.आवेदक को राशन कार्डधारी होना चाहिए।
2.राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या अंकित होनी चाहिए।
3.आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता एवं मोबाईल नंबर अपडेट होना चाहिए।
4.आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
5.आवेदक का दो पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए।
6.आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार  सीडेड मोबाईल संख्या पर ओटीपी जाएगा।
7.ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे।
8.वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लागिन में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जायेगा।
9. वेरीफाई होने के पश्चात् सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लागिन में जायेगी।

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