न्यूज़ बी रिपोर्टर, कौशांबी : मामला पिपरी थाना क्षेत्र के माखूपुर गांव एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी प्रमोद कुमार को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी किया है। इस मामले में वादी मुकदमा ने माखूपुर में 30 जून साल 2015 को अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था।
30 जून 2015 की रात 1:00 बजे गांव के ही प्रमोद कुमार पाल पीड़िता की छत पर चढ़ आया। छत पर सब लोग सो रहे थे। तभी वादी मुकदमा की 16 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। पिता के चिल्लाने पर धमकी देते हुए भाग गया। इसे पीड़िता के भाई ने पहचान लिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अपर जिला जज सप्तम की अदालत में चला। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल 6 गवाहों का अदालत में बयान कराया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अभियुक्त प्रमोद कुमार को 3 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड ना जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।