सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पर ही उठा सवाल, 11 को होगा फैसला
न्यूज़ बी रिपोर्टर, मुंबई : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट बरकरार है। इस संकट ने अब नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को नोटिस जारी कर दिया। उनसे पूछा गया है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बागी विधायकों ने अविश्वास का नोटिस दिया था। तो उसे सदन में रखे बगैर कैसे खारिज कर दिया गया। अपने खिलाफ हुई नोटिस में खुद जज कैसे बन गए। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब यह कौन तय करेगा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई कौन करेगा। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का पद खाली है। अब किसके सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कौन सदन की कार्यवाही शुरू करेगा। डिप्टी स्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है। तब तक डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। दूसरी तरफ, अफवाहों के बीच शिवसेना के विधायक राहुल पाटिल ने साफ किया है कि वह आखिरी दम तक शिवसेना के साथ रहेंगे। वह अभी भी मंत्रालय में हैं। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि राहुल पाटिल चोरी-छिपे सूरत रवाना हो गए हैं। ऐसा नहीं है।