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जमशेदपुर : परसुडीह में हाई कोर्ट के आदेश पर खास महल लीज से हटाया गया अतिक्रमण चला, बुलडोजर

न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : हाईकोर्ट के आदेश पर परसुडीह थाना क्षेत्र के खासमहल में लीज की जमीन से मंगलवार को अवैध कब्जा हटाया गया है। खास महल में यह अवैध कब्जा बीडी सिंह नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। इस पर संत एंथोनी स्कूल बना दिया गया था। साल 2007 में तत्कालीन सीओ ने बीपीएलइ केस यानी अतिक्रमण वाद दर्ज किया था। इसके खिलाफ बीडी सिंह हाईकोर्ट चले गए थे। लेकिन वह हाईकोर्ट में केस हार गए। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर लगाकर सरकारी जमीन पर बना अवैध ढांचा तोड़ दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने जांच की तो पाया कि बीडी सिंह ने सरकार की 75 डिसमिल और भूमि पर कब्जा किया है। इस पर उन्हें नोटिस दिया गया है। उनसे 15 दिन के अंदर सरकारी जमीन खाली करने को कहा गया है। सीओ ने बताया कि अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने यह 75 डिसमिल जमीन खाली नहीं की तो बुलडोजर लगाकर इसे भी खाली कराया जाएगा।

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