न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : सीतारामडेरा स्थित जमशेदपुर कोर्ट ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के मामले में नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह प्राथमिकी आजाद नगर थाने में दर्ज कराई जाएगी। राशिद हुसैन उर्फ बाबर खान ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हीं की याचिका पर यह फैसला हुआ है। बाबर खान ने कोर्ट को बताया था कि 27 मई को तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बाबर खान ने शनिवार को बताया कि कोर्ट ने कार्यवाही का आदेश दे दिया है अब वह लोग आजाद नगर थाने में जाकर मामला दर्ज कराएंगे।