Home > India > 34 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में कांग्रेस नेता व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भेजे गए जेल, कारागार में गुजारेंगे एक साल

34 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में कांग्रेस नेता व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भेजे गए जेल, कारागार में गुजारेंगे एक साल


न्यूज़ बी रिपोर्टर, अमृतसर : 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में 65 वर्षीय वृद्ध गुरनाम सिंह को मुक्का मार कर उनकी हत्या के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को शनिवार को जेल भेज दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह पर इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। 16 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के इस आरोप से बरी कर दिया था और उन पर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर अपना फैसला बदलते हुए इस आरोप में 1 साल कैद की सजा सुना दी है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में लिखा पढ़ी होने के बाद पुलिस ने पटियाला के माता कौशल्या अस्पताल में नवजोत सिंह सिद्धू की मेडिकल जांच कराई। यहां से उन्हें जेल भेजा गया। पटियाला सेंट्रल जेल में नवजोत सिंह सिद्धू के कट्टर विरोधी विक्रम मजीठिया ड्रग्स केस में जेल की सजा काट रहे हैं। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिद्धू की क्यूरेटिव पिटिशन सुनने से इनकार कर दिया। अधिवक्ताओं का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि जस्टिस खानविलकर ने कहा कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं। वही, इसका फैसला करेंगे।

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