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अपार्टमेंट की पार्किंग पर बनाए गए अवैध निर्माण को एक सप्ताह में खुद से तोड़ने का आदेश

अपार्टमेंट की पार्किंग पर बनाये गये अवैध निर्माण को एक सप्ताह में खुद से तोड़ने का आदेश
फिरायालाल आरोमा पैलेस व तिवारी टैंक रोड हिंदपीढ़ी स्थित गुलशन अपार्टमेंट पर निगम की कार्रवाई

न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची
: मेन रोड अलबर्ट एक्का चौक स्थित आरोमा पैलेस व तिवारी टैंक रोड हिंदपीढ़ी स्थित गुलशन अपार्टमेंट के पार्किंग में किये गये अवैध निर्माण व व्यावसायिक गतिविधि को एक सप्ताह के अंदर खुद से हटाने का आदेश उप नगर आयुक्त के कोर्ट ने दिया है. अपने आदेश में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि आपको पूर्व में ही खुद से इन अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया था. लेकिन आपने अब तक इसे अतिक्रमण मुक्त नहीं किया है. इसलिए निगम आपको एक सप्ताह की समयसीमा देता है. इस एक सप्ताह के अंदर खुद से आप अवैध निर्माण को हटा लें. अन्यथा निगम इसे बलपूर्वक तोड़ेगा. इस अभियान में हुए खर्चे की वसूली भी निगम आपसे ही करेगा. नगर निगम कोर्ट में यह मामला वर्ष 2018 से चल रहा था.

कहां क्या गड़बड़ी मिली निगम को
अलबर्ट एक्का चौक स्थित आरोमा पैलेस के पार्किंग एरिया में अवैध निर्माण किया गया है. इसके अलावा यहां व्यवसायिक गतिविधि का भी संचालन किया जा रहा है. वहीं गुलशन अपार्टमेंट हिंदपीढ़ी का निर्माण जितना क्षेत्र में होना था. उससे अधिक क्षेत्र में कर लिया गया है. इसके अलावा बेसमेंट में भी अवैध निर्माण कर लिया गया है.

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