15 दिनों में दुकानदार खाली करें आरआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
भवन निर्माण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया कंडम घोषित
आरआरडीए ने जारी किया आदेश
जागरण संवाददाता, रांची :
आरआरडीए ने 15 दिनों में कचहरी सकुर्लर रोड स्थित आरआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने का नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में दुकानदारों, कार्यपालक प्रधान को आदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अपनी दुकानें खाली कर दें। भवन निर्माण विभाग ने आरआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कंडम घोषित कर दिया है। दरअसल, आआरडीए ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर जर्जर हो चुके आरआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की स्थिति जांचने के लिए पत्र भेजा था। इसके बाद भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने आरआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जांच की और भवन को अनुपयोगी घोषित कर तत्काल अपसारित करने को कहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर जल्द आरआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अपसारित नहीं किया गया, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जारी आदेश में आरआरडीए ने सभी दुकानदारों को दुकान खाली करने से लेकर नई दर के अनुरूप पूरा बकाया किराया (सभी कर सहित) आरआरडीए में जमा करने को कहा है।