जी प्लस-2 मकान के नक्शे में कार पार्किंग, सोकपीट व वाटर हार्वेस्टिंग नहीं तो पास नहीं होगा नक्शा
आरआरडीए के नगर निवेशक ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, नक्शा मंजूर कराने में करना होगा पालन
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में फंसे हुए हैं 600 से अधिक नक्शे के आवेदन
न्यूज़ बी रिपोर्टर, राची : रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के इलाके में ग्राउंड-प्लस-2 आवासीय इमारत बनाने वालों के लिए आरआरडीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत, जी-प्लस-2 भवन बनाने वालों को साइट प्लान में कम से कम एक पार्किंग स्पेस, दो सेप्टिक टैंक, सोकपिट, ड्रेन लाइन को दर्शाना होगा। इतना ही नहीं साइट प्लान में ओवर हेड टैंक की जगह भी बतानी होगी। इसके अलावा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की जगह, रिचार्ज पिट की जगह बतानी होगी।
आरआरडीए नगर निवेशक की ओर से जारी इस गाइड लाइन में कहा गया है कि इन नियमों को पालन नहीं करने पर भवन प्लान पास नहीं होगा। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र से अधिक आरआरडीए क्षेत्र में लोग आवासीय मकान बना रहे हैं। इस कारण राजधानी के बाहर तेजी से आबादी बढ़ रही है। भविष्य में नई बसावट वाली कॉलोनियों में लोगों को आवागमन की दिक्कत न हो, जल निकासी में समस्या न आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरआरडीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में अभी 500 से अधिक नक्शे के आवेदन फंसे हुए हैं। यहां तकरीबन एक साल से नक्शा पास नहीं हो रहा था। पहले ये अधिकार आरआरडीए के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पास था। अभी नगर विकास विभाग ने जी प्लस टू भवन का नक्शा पास करने का अधिकार नगर निवेशकों को दे दिया है। इसके बाद नक्शे पास करने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
छह माह के अंदर खत्म होगा पूरा बैकलॉग : रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अधिकारियों का कहना है कि 6 महीने के अंदर पूरा बैकलॉग खत्म कर दिया जाएगा और जितने भी नक्शे के आवेदन आए हैं। सभी का निपटारा कर दिया जाएगा। नक्शे के आवेदन का निपटारा नहीं होने से रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार इलाके के लोग काफी परेशान हैं। उनके भवन नहीं बन पा रहे हैं। लोग इस बात के इंतजार में हैं कि कितनी जल्दी उनका नक्शा मंजूर हो और वह अपनी इमारतों का निर्माण शुरू कर सकें।