छठी जेपीएससी : मेरिट लिस्ट रद करने के खिलाफ अपील पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
एकलपीठ के आदेश के खिलाफ नौकरी जाने वालों ने दाखिल की है अपील
326 की नियुक्ति होने के बाद रद हुई मेरिट लिस्ट
न्यूज़ बी रिपोर्टर, रांची: छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद करने के खिलाफ दाखिल अपील पर झारखंड हाई कोर्ट में बहस पूरी कर ली गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में शिशिर तिग्गा सहित करीब दो सौ नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है। दरअसल, एकल पीठ ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) के अंक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में निर्धारित न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अदालत ने जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि जेपीएससी द्वारा पेपर वन के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। छठी जेपीएससी में कुल छह पेपर होने थे जिसके लिए कुल प्राप्तांक 1050 निर्धारित था। ऐसे में अगर पेपर वन के अंक को हटा दिया जाए तो कुल प्राप्तांक 950 होता है।
इसलिए जेपीएससी ने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही पेपर वन के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ा है। इस दौरान उनकी ओर से बीएस दूबे कमेटी
की रिपोर्ट का जिक्र किया गया जिसमें क्वालिफाइंग पेपर के अंक को जोड़े जाने की बात कही गई है। इसके बाद वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने अदालत को बताया कि विज्ञापन में पेपर वन में सिर्फ क्वालिफाइंग अंक लाने की शर्त लगाई गई है। इसमें सभी अभ्यर्थियों को मात्र तीस अंक लाने की बात कही है। इसका उद्देश्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के हिंदी और अंग्रेजी विषय की जानकारी की परीक्षा लेना है। पेपर वन क्वालिफाइंग पेपर होने की वजह से इनका अंक नहीं जोड़ा जाना था। लेकिन जेपीएससी ने पेपर वन के अंक को भी जोड़ दिया और कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। जबकि सभी को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अंक लाना था और उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी करनी थी। एकल पीठ ने इसी आधार पर मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने अपील दाखिल नहीं की है, बल्कि 326 चयनित अभ्यर्थियों की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। हालांकि पूर्व में खंडपीठ ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।