जमशेदपुर: जमशेदपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उम्मीदवारों को चुनाव निशान आवंटित कर दिए गए हैं। डीसी ऑफिस में शुक्रवार को प्रत्याशियों और उनके एजेंट के साथ बैठक कर अधिकारियों ने उन्हें निर्वाचन आयोग के नियमों से अवगत कराया। उम्मीदवारों को बताया गया कि वह लाउडस्पीकर के जरिए सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। रात 10:00 बजे के बाद सुबह 6:00 से पहले चुनाव प्रचार करने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को बताया गया की उम्मीदवारों के चुनाव का खर्च नामांकन के बाद से ही शुरू हो गया है। सभी उम्मीदवार अपने खर्च रजिस्टर में दर्ज करें। यह खर्च उस खाते से होगा जो निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नाम से बैंक में खोला गया है। 10 हजार से अधिक का नकद खर्च नहीं हो पाएगा। खर्च की अधिकतम सीमा 95 हजार रुपए है। उम्मीदवारों को बताया गया कि मतदान और मतगणना खत्म होने के बाद प्रत्याशी 6 जून तक जो भी खर्च करेंगे वह चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। चुनाव के दौरान 13 मई 17 मई और 22 मई को सभी उम्मीदवारों को व्यय कोषांग में चुनाव का खर्च का ब्योरा देना है। उम्मीदवारों के शादी, लंगर, सामाजिक आयोजन आदि में जाने पर रोक नहीं है। लेकिन, अगर वह यहां अपना प्रचार प्रसार करेंगे तो सारा खर्च उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने पर भी पाबंदी है। अन्य राजनीतिक दल की सभा व जुलूस में बाधा डालने व मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले कोई भी सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।