लोकसभा चुनाव में वोटर आईडी के अलावा पासबुक व अन्य दस्तावेज के जरिए मतदान किया जा सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी ने चाईबासा में शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पासबुक के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि के जरिए भी मतदान किया जा सकेगा। बस जरूरी यह है की वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए।