न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : कोर्ट ने हुरलुंग में छात्रा के साथ गैंगरेप करने के मामले में सुमन सिंह और सागर माहली को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट 30 जून को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाएगी। घटना 10 फरवरी 2021 की है। सुमन सिंह अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए 9 फरवरी को बाहर ले गया था। 10 फरवरी को अपनी बहन से मिलने के बहाने कुंआ मैदान स्थित घर लेकर गया था। यहां से देर रात सुमन उसे लेकर हुरलुंग गया। जहां उसका साथी सागर भी बाइक पर बैठकर गया। हुरलुंग में ही दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया था।
देवनगर निवासी दुष्कर्म का आरोपी भी बरी
सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के देव नगर में अपनी मामी की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत में सबूत नहीं मिलने पर बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय ने आरोपी दीपक रजक को बरी किया। घटना 28 मार्च साल 2021 की है। 23 मार्च को पीड़िता होली की छुट्टी मनाने अपनी बुआ के घर गई थी। 8 अप्रैल को घर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घरवालों के पूछने पर उसने सारी कहानी बताई थी। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।