न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : स्कूल कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकानों को बंद किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन अभियान चलाएगा। साकची स्थित डीसी ऑफिस में एडीएम ला एंड आर्डर एनके लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में त्रिस्तरीय तंबाकू निरोधक छापे मार दस्ता को प्रशिक्षण दिया गया। इस दस्ते के कर्मचारियों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की जानकारी दी गई। एडीएम एनके लाल ने बताया कि तंबाकू उत्पाद के बिक्री केंद्रों पर नकेल कसने के लिए त्रिस्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया गया है। इनमें एक जिला स्तरीय, दूसरा अनुमंडल स्तरीय और तीसरा प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता बनाया गया है। कार्यशाला में सीड के कार्यक्रम समन्वयक के कर्मचारियों को यह बताया कि किस तरह तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर कार्यवाही करनी है। एनके लाल ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों के साथ निजी कार्यालयों को भी टोबैको फ्री जोन व नो स्मोकिंग जोन बनाया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर ₹200 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रथम अपराध होने पर 2 वर्ष का कारावास या ₹10000 जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा और ₹5000 का जुर्माना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर तंबाकू पदार्थ बेचते पकड़े गए तो उन पर ₹200 का जुर्माना होगा। शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में सिगरेट तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर ₹200 का जुर्माना होगा।