न्यूज़ बी रिपोर्टर, जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट की एडीजे 5 की अदालत ने मकान मालिक की बेटी के साथ छेड़खानी करने के आरोपी सत्यव्रत दास उर्फ बापी दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ममता सिंह ने पैरवी की और उन्होंने न्यायालय को बताया कि एक शिक्षक द्वारा नाबालिग से छेड़खानी करना बड़ा मामला है। शिक्षक ने अपने ही मकान मालिक की बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर उसके साथ छेड़खानी की। इसे संगीन मामला माना जाए। इस पर कोर्ट ने अधिवक्ता ममता सिंह की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
किशोरी से दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने का अभियुक्त दोषी करार, 22 को सजा
कोर्ट ने एक अन्य मामले में चाकुलिया थाना क्षेत्र के सारडीहा में 11 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त सुनील हेंब्रम को दोषी करार दे दिया है। एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद शनिवार को आरोपी अभियुक्त सुनील हेंब्रम को दोषी करार दिया। 22 फरवरी को अदालत सुनील हेंब्रम को सजा सुनाएगी। सुनील हेंब्रम ने जून 2018 में किशोरी को अकेले घर में पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और किशोरी के गले में हंसुआ से वार कर उसका काम तमाम करने की कोशिश की थी।
बिरसा नगर में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया
जमशेदपुर की कोर्ट ने शनिवार को एक हत्यारोपी को दोषी करार दे दिया है। बिरसानगर में किशोरी टुडू उर्फ सीमा की हत्या करने के अभियुक्त कान्हू टूडू को दोषी करार दिया गया है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने कानून को दोषी करार दिया। न्यायालय 21 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। घटना 7 सितंबर 2018 की है। कान्हू टूडू ने किशोरी टुडू की हत्या कर दी और घटना को छिपाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया था। पहले तो पुलिस ने इससे अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। बाद में तफ्तीश में पता चला कि यह हत्या है। इसके बाद पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।